नए साल के जश्न पर पुलिस की नजर: ड्रिंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस, शराब पीते ही जब्त होगी गाड़ी

नए साल के जश्न पर पुलिस की नजर: ड्रिंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस, शराब पीते ही जब्त होगी गाड़ी
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31 दिसंबर की रात जश्न मनाने से पहले सावधान हो जाइए… इस बार एक गलती सीधे जेल तक पहुंचा सकती है!

नए साल के जश्न पर पुलिस की कड़ी नजर… ड्रिंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस, शराब पीकर गाड़ी चलाई तो होगी जब्त

करनाल।
नए साल के जश्न पर पुलिस की नजर इस बार पहले से कहीं ज्यादा सख्त रहने वाली है। कर्ण नगरी करनाल नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस बार जश्न के साथ अनुशासन भी जरूरी होगा। 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को जिलेभर के होटलों, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और क्लबों में कार्यक्रम पूरी तरह बुक हैं। वहीं मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी विशेष अनुष्ठान और भजन-कीर्तन की तैयारियां जोरों पर हैं।

जश्न के माहौल में किसी भी तरह की अव्यवस्था, हुड़दंग या दुर्घटना न हो, इसके लिए जिला पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन योजना लागू कर दी है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर इस बार कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने साफ कर दिया है कि ड्रिंक एंड ड्राइव पर “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें वाहन जब्ती, लाइसेंस निलंबन और जेल तक का प्रावधान शामिल है।

100 से ज्यादा नाके, 800 पुलिसकर्मी मैदान में

पुलिस की तैयारियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिलेभर में 100 से अधिक स्थायी और अस्थायी नाके लगाए जा रहे हैं। करीब 800 पुलिसकर्मी, जिनमें ट्रैफिक पुलिस, पीसीआर, राइडर और थाना स्टाफ शामिल हैं, 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।

हर नाके पर एक इंचार्ज के नेतृत्व में 5 से 10 पुलिसकर्मियों की टीम होगी। इन नाकों पर आधुनिक ब्रिथ एनालाइजर और एल्को-सेंसर से वाहन चालकों की जांच की जाएगी। संदिग्ध वाहनों को रोका जाएगा और शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि होते ही मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी।

ड्रिंक एंड ड्राइव पर कड़ा कानून: जानिए क्या होगी सजा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। नए साल के मौके पर इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा।

  • 50 एमएल से अधिक शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर मौके पर चालान और भारी जुर्माना
  • रक्त में अल्कोहल की मात्रा तय सीमा से अधिक मिलने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक निलंबित
  • लगभग 500 एमएल या उससे अधिक शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन जब्ती
  • बार-बार उल्लंघन या गंभीर मामला 15 से 20 दिन तक जेल का प्रावधान

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई केवल जुर्माने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

सिविल ड्रेस में पुलिस, बाजारों में पैदल गश्त

नए साल की रात बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और प्रमुख चौकों पर पुलिस सिविल ड्रेस में भी तैनात रहेगी। यह टीमें पैदल गश्त करेंगी ताकि छेड़छाड़, मारपीट, झगड़ा या किसी भी तरह की शरारत को समय रहते रोका जा सके।

इसके अलावा देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे जब्त किए जा सकते हैं और आयोजकों पर केस भी दर्ज हो सकता है।

50 से ज्यादा होटलों में कार्यक्रम, आबकारी विभाग अलर्ट

जिले में 50 से अधिक होटलों और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर ईव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई सोसायटियों, कॉलोनियों और निजी संस्थाओं द्वारा सामूहिक आयोजन भी रखे गए हैं।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल लाइसेंसधारी होटल और बार ही शराब परोस सकेंगे।
👉 अवैध रूप से शराब परोसने पर होटल/रेस्टोरेंट मालिकों पर केस
👉 लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई संभव

पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें इन आयोजनों पर भी नजर रखेंगी।

एसपी गंगाराम पुनिया का सख्त संदेश

जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा—

“नववर्ष खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन कानून और सुरक्षा का ध्यान रखें। शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंगबाजी करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। एल्को-सेंसर से मौके पर जांच, भारी जुर्माना, तीन माह तक लाइसेंस निलंबन, वाहन जब्ती और 15–20 दिन तक जेल का प्रावधान लागू किया जाएगा। किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।”

एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर नाके लगाएं, होटल-रेस्टोरेंट के आसपास गश्त बढ़ाएं और किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत रोकें।

पीसीआर और राइडर लगातार गश्त पर

शहर के प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंट, मॉल और कार्यक्रम स्थलों के आसपास पीसीआर व राइडर लगातार गश्त करेंगे। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या परेशानी की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था

नववर्ष के मौके पर कई लोग मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर दर्शन और अनुष्ठान के लिए पहुंचेंगे। इसे देखते हुए इन स्थानों पर भी पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

पुलिस की अपील: जश्न मनाएं, जिम्मेदारी के साथ

जिला पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि—

  • शराब पीकर वाहन न चलाएं
  • वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कैब या ड्राइवर का उपयोग करें
  • ट्रैफिक नियमों का पालन करें
  • हुड़दंग और झगड़े से बचें

पुलिस का कहना है कि नया साल खुशियों का संदेश लेकर आए, किसी हादसे का कारण न बने।

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