क्या आपके घर में दो से ज्यादा गैस सिलिंडर रखे हैं? सावधान! अब प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई, 7 साल तक जेल भी हो सकती है।
करनाल में गैस सिलिंडर पर सख्ती: घर में दो से ज्यादा सिलिंडर मिले तो होगी कार्रवाई
करनाल। जिले में एलपीजी की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। “घर में दो से ज्यादा गैस सिलिंडर” रखने को लेकर जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी घर, दुकान या गोदाम में दो से अधिक भरे हुए घरेलू एलपीजी सिलिंडर पाए जाते हैं तो इसे जमाखोरी माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का मानना है कि कई बार लोग जरूरत से ज्यादा सिलिंडर जमा कर लेते हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम किल्लत पैदा हो जाती है और आम उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी स्थिति को रोकने के लिए प्रशासनिक टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और बुकिंग के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।
क्यों जरूरी हुई सख्ती
पिछले कुछ समय से एलपीजी सिलिंडरों की उपलब्धता को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं। कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोग एक साथ कई सिलिंडर अपने घरों में जमा कर लेते हैं। इससे वितरण व्यवस्था प्रभावित होती है और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक समय पर सिलिंडर नहीं पहुंच पाते।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सामान्य घरेलू उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम के अधिकतम दो एलपीजी सिलिंडर रखने की अनुमति है। इनमें से एक सिलिंडर उपयोग में होता है जबकि दूसरा बैकअप के रूप में रखा जा सकता है।
यदि किसी घर में इससे ज्यादा सिलिंडर पाए जाते हैं तो उसे अनधिकृत भंडारण माना जाएगा।
प्रशासन ने क्या कहा
सिलिंडर आपूर्ति के नोडल अधिकारी एवं जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने बताया कि फिलहाल जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को अनावश्यक रूप से सिलिंडर जमा करने की जरूरत नहीं है।
उनके अनुसार प्रशासन लगातार वितरण व्यवस्था पर नजर रखे हुए है। यदि कहीं जमाखोरी या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि गैस एजेंसियों के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस उपभोक्ता को कितने सिलिंडर जारी किए गए हैं।
इन परिस्थितियों में हो सकती है कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निम्न परिस्थितियों में कार्रवाई की जा सकती है:
- घर या गोदाम में कई भरे हुए सिलिंडर रखना – यदि किसी व्यक्ति के घर या गोदाम में दो से ज्यादा भरे हुए घरेलू सिलिंडर पाए जाते हैं तो इसे अवैध भंडारण माना जाएगा।
- बुकिंग नियमों का गलत फायदा उठाना – कुछ लोग अलग-अलग तरीकों से बार-बार सिलिंडर बुक कर लेते हैं। यदि जांच में ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई संभव है।
- घरेलू सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग – घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग होटल, ढाबा या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में करना नियमों के खिलाफ है।
- ज्यादा कीमत पर सिलिंडर बेचना – यदि कोई व्यक्ति सिलिंडर को अधिक कीमत पर बेचता पाया गया तो उसे भी जमाखोरी और कालाबाजारी माना जाएगा।
7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यक्ति के पास दो से अधिक सिलिंडर पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
इस कानून के तहत:
- 3 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है
- आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है
- गैस कनेक्शन ब्लॉक किया जा सकता है
यदि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम से दो गैस कनेक्शन पाए जाते हैं तो दोनों कनेक्शन बंद किए जा सकते हैं। साथ ही सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की राशि की वसूली भी की जा सकती है।
बुकिंग रिकॉर्ड से होगी जांच
प्रशासन ने गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे बुकिंग रिकॉर्ड की निगरानी रखें। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किस उपभोक्ता ने कितनी बार सिलिंडर बुक किया और कितने सिलिंडर प्राप्त किए।
इस प्रक्रिया के जरिए उन मामलों को भी चिन्हित किया जा सकेगा जहां नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
आम उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए
विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिले में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। इसलिए अनावश्यक रूप से सिलिंडर जमा करना न केवल गैरकानूनी है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक हो सकता है।
उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही सिलिंडर बुक करें और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि से बचें।
सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक
गैस सिलिंडर अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। यदि किसी घर में बड़ी संख्या में सिलिंडर रखे जाते हैं तो आग लगने या विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा मानकों के अनुसार भी घरों में सीमित संख्या में ही सिलिंडर रखने की अनुमति होती है। इसलिए नियमों का पालन करना हर उपभोक्ता की जिम्मेदारी है।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस सिलिंडर की जमाखोरी से बचें। यदि किसी को कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखाई देता है तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दी जा सकती है।
प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी उपभोक्ताओं का सहयोग जरूरी है।
